मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है जिसे मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है | इसके अंतर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है | मुखयमंत्री कन्या विवाह योजना को वर्ष 2006 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रारम्भ किया गया था | इस योजना को सामाजिक न्याय विभाग (Social Justice Department) द्वारा सारे राज्य में संचालित किया जाता है |
पात्र महिला आवेदक जिनकी उम्र शादी के लिए तय उम्र से ऊपर या उतनी ही है और आर्थिक रूप से गरीब हैं इस योजना के द्वारा लाभान्वित होंगी | लाभार्थियों को वित्तीय सहायता (financial assistance) नकदी (cash) के रूप में प्रदान नहीं की जायेगी | इस योजना के तहत नव विवाहित जोड़ों (newly-wedded couples) को वित्तीय सहायता (financial assistance) उपयोगिता उपहार आइटम () के रूप में प्रदान की जाती हैं |
इस योजना का उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद, बेसहारा परिवारों को अपनी बेटियों / विधवाओं / तलाकशुदाओं को शादी करने के लिए वित्तीय सहायता (financial assistance) प्रदान करना है | यह सहायता सामूहिक विवाह में दी जाती है और इसके लिए एकमात्र शर्त यह है कि लड़की की उम्र शादी के लिए तय उम्र के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए |
एक गरीब परिवार जिनके पास अपने दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है उनके लिए लड़की की शादी एक बड़ी चिंता का विषय है | गरीब परिवार के लिए बेटी की शादी का खर्च अकेले उठाना बहुत कठिन है | वे आम तौर पर शादी के खर्च को पूरा करने के लिए एकमुश्त धन जुटाने के लिए साहूकारों से ऋण लेते है और उनके शिकार बन जाते हैं | साहूकार उनकी इस स्थिति का फायदा उठा कर उन्हें ज्यादा ब्याज दर पर ऋण देते हैं | यह योजना गरीब परिवारों की मदद के लिए इस चिंता से छुटकारा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर शुरू की गई है |
इस योजना के तहत सामूहिक विवाह कराये जाते हैं जिससे न केवल सामाजिक सद्भाव में बृद्धि हुई है बल्कि शादियों पर होने वाले अनावश्यक व्यय पर भी अंकुश लगा है | इस योजना की एक और खास विशेषता यह है कि समाज के सभी वर्ग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं | इस योजना से न ही सिर्फ हिंदू जोड़ों का बल्कि इस योजना के द्वारा और मुस्लिम जोड़ों के भी विवाह सम्पन्न किया जा रहे हैं |
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के लिए पात्रता :-
लाभार्थी के पास मध्य प्रदेश का अधिवास (domicile) होना चाहिए |
कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए |
लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक और लड़के की उम्र 21 वर्ष से होनी चाहिए |
लड़कियों / विधवा / तलाकशुदा महिलाओं को गरीब, जरूरतमंद, श्रम वर्ग के परिवारों से होना चाहिए |
लाभार्थी को SSSM पोर्टल (समग्र पोर्टल) पर पंजीकृत होना चाहिए |
कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हों/या जरुरतमंद हों |
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ :-
इस योजना के तहत कन्याओं को उनकी गृहस्थी की स्थापना हेतु 16,000/-रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि दाम्पत्य जीवन शुरू कर सके | नव विवाहित जोड़ों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए सरकार द्वारा 5 वर्ष के लिये 6,000/- रूपये की सावधी जमा कराई जाती है | इसके साथ ही सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले निकाय यथा नगरीय निकाय,ग्रामीण निकाय को विवाह आयोजन की प्रतिपूर्ति के लिये कुल 3,000/- रूपये दिए जाते हैं | इस तरह इस योजना के तहत कन्या के परिवार को 25,000/- रूपये दिये जाने का प्रावधान किया गया है |
राज्य सरकार ने 1 नवंबर 2016 से इस योजना में कुछ परिवर्तन किये हैं | नए परिवर्तन के अनुसार, लड़कियों को जिनकी शादी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) के तहत होगी उन्हें अब 1 नवंबर, 2016 से 17000/- रुपये मिलेंगे | इस योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में महिला को 10000 /- रुपए का एक account payee cheque प्रदान किया जाएगा | आवश्यक घरेलू वस्तुओं की खरीद करने के लिए 7000 /- रुपए शादी के दूसरे दिन लड़की के बचत बैंक खाते में स्थानांतरित किये जाएंगे |
इसके अलावा, 5000/- रुपये विवाह अनुष्ठान के लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए दिया जाएगा | और 3,000/- रूपये सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले निकाय यथा नगरीय निकाय,ग्रामीण निकाय को विवाह आयोजन की प्रतिपूर्ति के लिये दिए जाएंगे |
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की प्रक्रिया :-
आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन फार्म निम्नलिखित कार्यालय में जमा कराए :-
ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत में
शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम / नगर पंचायत / नगर परिषद में
दस्तावेजों की स्वीकृति हेतु अधिकारी :-
ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
शहरी क्षेत्र के लिए आयुक्त, नगर निगम मुख्य नगर पालिका अधिकारी
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